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Aug
बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पाया कि पूरे बैलेट सीजन में राजनीतिक दलों के माध्यम से मुफ्त उपहार का वादा और वितरण "एक गंभीर मुद्दा" है, क्योंकि इससे वित्तीय प्रणाली को नुकसान हो रहा है। शीर्ष अदालत एक बार लेवर अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक दलों पर चुनाव के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए 'मुफ्त' का वादा करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में बैलेट मैनिफेस्टो को समायोजित करने और उसमें दी गई गारंटी के लिए राजनीतिक घटनाओं को…
