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Jul
असम सरकार ने हालिया बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट और जोरहाट जिलों के पात्र ऋणधारकों के लिए छह महीने के ऋण मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान पात्र उधारकर्ताओं को अपने नियमित ऋण की किस्तें (ईएमआई) जमा नहीं करनी होंगी, जिससे बाढ़ से प्रभावित परिवारों, किसानों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय राहत मिल सके। सरकार के अनुसार, यह मोरेटोरियम 19 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। इसका लाभ केवल उन उधारकर्ताओं को मिलेगा जिनके ऋण खाते मोरेटोरियम लागू होने से पहले स्टैंडर्ड अकाउंट की श्रेणी में थे…
