10
Feb
पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों में ग्रुप डी के 1,911 कर्मचारियों की नियुक्तियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले की सुनवाई करते हुए रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील फिरदौस शमीम ने कहा, "न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को 1,911 उम्मीदवारों को दी गई सिफारिश को रद्द करने का निर्देश दिया।" इस मामले में याचिकाकर्ता वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने भर्ती और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन भर्ती नहीं की गई। “अब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 3,000 से अधिक उम्मीदवारों की नौकरियों को रद्द कर दिया है, जिन्होंने…
