21
Aug
चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उन कारोबारों और संस्थानों के लिए चीनी का स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है, जो हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी की खपत करते हैं। यह नया नियम 1 सितंबर 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। नए आदेश के तहत ऐसे थोक खरीदार यानी बल्क कंज्यूमर अपने इस्तेमाल के लिए 15 दिन की जरूरत से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। यह आदेश उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय…
