01
Oct
एक अक्टूबर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो रहे हैं. अब गाड़ी के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात साथ रखने की आश्वयकता नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस के रोके जाने पर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आगे जा सकते हैं. क्योंकि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण(Digitization)को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है. जिसके तहत अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से बदले हुए नियम लागू करने जा रहा है. नियमों के उल्लंघन करने वालों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन किया जाएगा और अथॉरिटीज ड्राईवर के व्यवहार तक को मॉनिटर कर…
