03
Jan
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को राजद्रोह के एक मामले में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। चटगाँव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम, जिसका नेतृत्व अधिवक्ता अपूर्व कुमार भट्टाचार्य कर रहे थे और जिसमें 11 वकील शामिल थे, ने अपना बचाव प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी रिहाई सुनिश्चित करने में असमर्थ रहे। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां ने चिन्मय के खिलाफ लगाए…
