07
Jul
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संपत्तियों को 'शत्रु संपत्ति' घोषित किए जाने के बाद बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने भोपाल में लगभग ₹15,000 करोड़ मूल्य की पैतृक संपत्तियों पर अपना दावा खो दिया है। न्यायालय ने 1999 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें संपत्तियों पर सैफ की परदादी साजिदा सुल्तान के स्वामित्व को मान्यता दी गई थी। नए फैसले के तहत संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के अधिकार क्षेत्र में आ गई हैं। यह फैसला शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 पर आधारित है, जिसे 2017 में संशोधित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, 1947, 1962, 1965 और…
