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Oct
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से बरकरार रखा जिसमें Yes Bank द्वारा ₹8,415 करोड़ मूल्य के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड को राइट-ऑफ करने यानी बही-खाते से हटाने के फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिससे बॉन्डधारकों के पक्ष में आया पुराना फैसला अब अपरिवर्तित और प्रभावी बना रहेगा, क्योंकि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने Yes Bank, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई उन अपीलों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया जिनमें हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के उस ऐतिहासिक फैसले को…
