दिल्ली में येलो अलर्ट, सिनेमाघर और जिम बंद, जानिए और क्या लगी हैं पाबंदियाँ

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. लेकिन उन्होंने कहा कि तय मापदंड़ों के मुताबिक़ अगर लगातार दो दिनों तक 0.5 फ़ीसदी पॉज़िटिविटी रेट रहती है, तो येलो अलर्ट की घोषणा होती है और दिल्ली में लगातार तीन दिनों से पॉज़िटिविटी रेट बढ़ी है. उन्होंने कहा कि इसलिए येलो अलर्ट होने पर लेवल वन की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं.

येलो अलर्ट के कारण दिल्ली में सिनेमाघरों और जिम को बंद करने का आदेश दिया गया है. जबकि शॉपिंग मॉल्स और दुकानें ऑड-इवेन के आधार पर खुलेंगी. मॉल्स और दुकानें सुबह 10 बजे से आठ बजे रात तक खुली रहेंगी. दिल्ली मेट्रो, रेस्तरां और बार में उनकी क्षमता के 50 फ़ीसदी लोगों को ही अनुमति होगी.

दिल्ली सरकार ने इन पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की है.

  1. सिनेमाघर, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद
  2. नाइट कर्फ़्यू- रात 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक
  3. दिल्ली मेट्रो, रेस्तरां और बार में उनकी क्षमता के 50 फ़ीसदी लोगों को ही अनुमति
  4. स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
  5. शादी में सिर्फ़ 20 लोग ही शामिल हो पाएँगे.

केजरीवाल ने कहा, “अधिकतर मामलों में न तो अस्पताल जाने की ज़रूरत है, न तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है और न ही वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है. इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं.”

केजरीवाल ने कहा- मास्क पहनकर रखें. बाजारों में इस वक्त भारी भीड़ है लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. आपसे निवेदन है कि बाज़ारों में इस तरह भीड़ ना बढ़ाएँ. इस बार हम कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना बेहतर तैयार हैं और दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है. ओमिक्रॉन को लेकर चिंता कोई बात नहीं है. दिल्ली में एक दिन पहले कोरोना के 331 नए मामले सामने आए थे.