19
Jan
कोविड की वजह से अपनों को खोने वालों की मदद के लिए 50 हजार रुपए मुआवजा देने के आदेश के बावजूद यह पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश में परिजनों तक न पहुंचाने से सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी जताई है. आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है और आज ही दो बजे पेश होने को कहा है. जस्टिस एमआर शाह ने कहा वे कानून से ऊपर नहीं हैं. मुख्य सचिव कारण बताएं कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. बिहार के डेटा पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा…