08
Jul
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की समिति के फेसबुक को समन को रद्द करने से इनकार किया। अदालत ने दोटूक लहजे में कहा कि फेसबुक को दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होना होगा, लेकिन समिति उसे कानून- व्यवस्था और कानूनी कार्यवाही के मुद्दों पर जवाब नहीं मांगेगी जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। SC ने अपने फैसले में कहा, 'हमें ये कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि हम याचिकाकर्ता के विशेषाधिकार भाग के संबंध में तर्क से प्रभावित नहीं हैं। समिति के समक्ष पेश नहीं होने के विकल्प पर विवाद नहीं हो सकता याचिकाकर्ता की याचिका अपरिपक्व…
