21
May
तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को एक सहकर्मी के साथ बलात्कार के मामले में दोषमुक्त करार दिया है. पीड़िता का आरोप था कि नवंबर, 2013 में तहलका मैगज़ीन की तरफ़ से गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल ने उनके साथ लिफ्ट में बदसलूकी की.आरोप की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल के ख़िलाफ़ रेप (आइपीसी की धारा 376 के तहत) का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया था और सात महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी. तरुण तेजपाल ऐसे दूसरे हाई-प्रोफाइल भारतीय पत्रकार हैं, जिन्हें हाल…
