सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि अगर कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो आवारा कुत्तों को खिलाने वालों को प्रभारी बनाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मनुष्यों को आवारा कुत्तों के टीकाकरण के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आवारा लोगों को काटता है तो आवारा कुत्तों को भी इलाज का खर्च उठाने के लिए भरोसा होना चाहिए। कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान खोजने की जरूरत पर भी जोर दिया।
कोर्ट की यह टिप्पणी केरल में आवारा पिल्लों के खतरे से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। ट्रस्ट की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, पीटीआई में एक दस्तावेज के अनुसार।