हरिद्वार धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषणों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, स्वतंत्र जांच की मांग पर सर्वोच्‍च अदालत करेगी सुनवाई

हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है| सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई की जाएगी| दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हरिद्वार धर्म संसद में दिए गए भड़कऊ भाषणों का मामला रखा| इस दौरान सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि लगता है कि देश का नारा ‘सत्यमेव जयते’ से ‘शस्त्रमेव जयते’ में बदल गया लगता है|

इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई| जिसके बाद  सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित हिंसा को उकसाने वाले हरिद्वार के धर्म संसद के भाषणों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनावई के लिए तैयार हो गया|

कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि लगता है देश का नारा ‘सत्यमेव जयते’ से बदलकर ‘शस्त्रमेव जयते’ कर दिया गया है। हम बहुत खतरनाक समय में रह रहे हैं जहां देश में नारे सत्यमेव जयते से बदलकर शस्त्रमेव जयते हो गए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) ने सिब्बल से पूछा कि क्या मामले की कोई जांच पहले से ही चल रही है तो सिब्बल ने जवाब दिया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 

सिब्बल ने कहा कि घटना उत्तराखंड में हुई है। ऐसे में सर्वोच्‍च अदालत के हस्तक्षेप के बिना दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की आशंका है। इस पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) ने कहा कि ठीक है हम मामले को देखेंगे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कथित तौर पर 17 से 19 दिसंबर 2021 के दौरान हरिद्वार में यति नरसिंहानंद (Yati Narsinghanand) और दिल्ली में ‘हिंदू युवा वाहिनी’ (Hindu Yuva Vahini) द्वारा नफरत भरे भाषण दिए गए थे।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कथित घृणास्पद भाषणों में जातीय नरसंहार के लिए खुले आह्वान किए गए थे। याचिका में कहा गया है कि उक्त भाषणों में अभद्र भाषा के साथ साथ समुदाय विशेष की हत्या के लिए खुला आह्वान किया गया। ऐसे भाषण देश की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा हैं। इस तथ्य के बावजूद कि नरसंहार के लिए नफरत भरे भाषण इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *