दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.