08
Dec
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी।यह कहते हुए कि उन पर अत्याचार करने के लिए मूर्खतापूर्ण आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अधिकारी ने अपने खिलाफ मामलों को निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने अदालत के समक्ष उनकी याचिका के निस्तारण तक विपक्ष के नेता के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी। भाजपा नेता के वकील ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय…