11
Mar
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया। आरबीआई ने एक बयान में कहा, "पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति…