सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​मामले में विजय माल्या को 4 महीने जेल की सजा सुनाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या को अदालत की अवमानना ​​​​मामले में चार महीने जेल की सजा सुनाई, न केवल अपनी संपत्ति का खुलासा करने और चुपके से अपने परिवार के सदस्यों को 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने के लिए। जब भी माल्या को भारत वापस लाया जाएगा, वह डिटेंशन सेंटर की अवधि को वहन करेगा।

न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर अदालत में चार करोड़ डॉलर की बचत करने का भी निर्देश दिया, साथ ही हर साल 8% का मनोरंजन भी किया, ऐसा नहीं करने पर अदालत ने कहा कि कुर्की के मुकदमे शुरू हो जाएंगे।

बेंच, जिसमें जस्टिस एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, ने जोर देकर कहा कि माल्या ने अब कार्यवाही के किसी भी चरण में खेद नहीं दिखाया और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सजा देना महत्वपूर्ण है।

माल्या को एक बार मई 2017 में एक आदेश के माध्यम से अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था, जो उसके सभी सामानों पर आसानी से आने के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए था और अब अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे के बाद ब्रिटिश शराब प्राथमिक डियाजियो पीएलसी से प्राप्त $ 40 मिलियन का खुलासा नहीं कर रहा था। फरवरी 2016 में यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के। माल्या को डियाजियो से प्राप्त धन को एक बार उनके तीन युवाओं और अलग पत्नी को हस्तांतरित कर दिया गया था। न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 में अधिकतम छह महीने के कारावास की सजा का प्रावधान है।