मनी लांड्रिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को कोर्ट ने सात मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है. हिरासत अवधि आज यानी 3 मार्च को खत्म हो रही थी और अवधि बढ़ाने के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अनिल सिंह ने पैरवी की जबकि नवाब मलिक की ओर से अमित देसाई और तारक सय्यद पैरवी ने दलील रखीं.
विशेष कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत करते हुए एडिशनल सॉलिस्टिर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा कि ईडी की हिरासत के बीच नवाब मलिक की तबीयत खराब होने के वजह से उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके वजह से पूरी इन्क्वारी नहीं हो पाई. ईडी की ओर से 6 दिन की रिमांड की मांग की गई थी.उन्होंने कहा कि आरोपी की तबियत खराब होने के वजह से ईडी की ओर से पूरी पूछताछ नहीं हो पाई है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नवाब मलिक को 7 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.