31 अगस्त तक AY27 के लिए ITR फाइलिंग का आंकड़ा रिकॉर्ड 7.8 करोड़ पहुंचा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को बताया कि असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से ज़्यादा ITR फाइल किए गए हैं। पिछले साल, AY 2025-26 के लिए नॉन-ऑडिट मामलों में रिटर्न फाइल करने की बढ़ाई गई डेडलाइन यानी 16 सितंबर, 2025 तक 7.3 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए थे। I-T डिपार्टमेंट ने X पर एक पोस्ट में कहा, “31 अगस्त, 2026 तक AY 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से ज़्यादा ITR फाइल किए गए हैं।” इसमें 5.9 करोड़ से ज़्यादा ITR-1 और ITR-2 भी शामिल हैं, जिन्हें 31 जुलाई की तय तारीख तक फाइल किया गया था। 31 अगस्त, 2026 उन टैक्सपेयर्स के लिए AY 2026-27 का ITR फाइल करने की तय तारीख थी, जिनकी बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम है और जिन पर ऑडिट लागू नहीं होता है। अगर कोई टैक्सपेयर नॉन-ऑडिट कैटेगरी में आता है, तो वह लागू ITR (ITR-3, ITR-4, ITR-5 या ITR-7) फाइल कर सकता है। ITR-3 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) द्वारा फाइल किया जाता है जिनकी इनकम प्रोप्राइटरी बिज़नेस या प्रोफेशन से होती है। ITR-4 एक आसान फ़ॉर्म है जो छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के लिए है। ITR-5 फ़र्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा फाइल किया जाता है। ITR-6 कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों द्वारा और ITR-7 ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा फाइल किया जाता है।

By Arbind Manjhi