झारखंड सरकार. ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में कदम रखने में मदद करने के लिए नया निर्णय लिया गया है।
समुदाय को मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना नामक सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत जोड़ा गया है। योजना के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1,000 मिलेंगे।
योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को उपायुक्त कार्यालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए। ट्रांसजेंडरों को सार्वजनिक शौचालयों और अस्पतालों में एक अलग शौचालय भी प्रदान किया जाएगा। यदि वे किसी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग-2 की सुविधाएं भी मिलेंगी।
यह निर्णय सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव के बाद आया है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी थी।