पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की कैद का आदेश दिया गया है। अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलवारा द्वारा उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था|
अदालत के फैसले के बाद पंजाब पुलिस के सहयोग से राजनेता को लाहौर स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया।
खान के वकील इंतेज़ार पंजोथा ने रॉयटर्स को बताया, “पुलिस ने इमरान खान को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है।” उन्होंने कहा, ”हम फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री को सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर खुद को लाभ पहुंचाने का दोषी पाया गया था।