दिल्ली कैंट रेप-मर्डर केस में बच्ची की मौत दम घुटने से हुई,

दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक- पीड़िता की मौत दम घुटने से हुई थी. पहले भी आरोपी पुजारी पीड़ित बच्ची का यौन शोषण किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक- रेप करते वक्त आरोपी राधेश्याम ने पीड़िता का मुंह अपने हाथ से दबा रखा था, जिसकी वजह से पीड़िता का दम घुट गया. दाखिल चार्जशीट के मुताबिक- आरोपी  राधेश्याम पोर्न एडिक्ट था. आरोपी राधेश्याम के फोन की जांच में पुलिस ने पाया है कि राधेश्याम ने लगभग 1300 पोर्न वेबसाइट को विजिट किया था. पुलिस के सामने किए कबूलनामे में आरोपी ने माना है कि पहले भी बच्ची को पोर्न दिखाकर उत्पीड़न करने की कोशिश की थी.एफएसएल के मुताबिक- पीड़िता की मौत करेंट लगने से नहीं हुई थी.

पुलिस ने इस पूरे मामले में चार आरोपियों राधेश्याम, कुलदीप, लक्ष्मीनारायण और सलीम अहमद को चार्जशीट किया है. 2 अगस्त को दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार , हत्या और उसका शव ज़बरदस्ती जला देने का मामला सामने आया था. पुलिस के मुताबिक- सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के कबूलनामे से साबित होता है कि आरोपियों ने पहले बच्ची के साथ रेप किया और जब बच्ची की मौत हो गई तो उसका शव जला दिया.

पुलिस के मुताबिक- आरोपी राधेश्याम ने एक बेडशीट और जिस फोन पर वो पोर्न देखा करता था उसे भी चिता में जला दिया था. आरोपियों ने पीड़िता की मां को बताया कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई, बच्ची शमशान में वाटर कूलर से पानी भरने आई थी. आरोपियों ने पीड़िता की मां को डरा दिया कि अगर पुलिस को बताओगी तो शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसमें बच्ची के कई अंग निकाल लिए जाते हैं.  पुलिस ने 9 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग द्वारा दाखिल अर्ज़ी पर पीड़ित परिवार को 2,50000 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी देने का फ़ैसला दिया था.

बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी घटना पर दुख जताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही थी. वह पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिले थे.  पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304, 342, 201 और एससी/एसटी एक्ट के तहत सभी चार आरोपियों पुजारी राधेश्याम, सलीम, लक्ष्मीनारायण, कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया  था.

By Editor

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