28
Jun
बगैर वीजा के देश में घुसने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने चेक गणराज्य के नागरिक को 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेक गणराज्य के दूतावास को इस बाबत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकलपीठ ने आवेदक कास्परेक पेट्र की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि साइबर अपराध के शिकार होने के बाद भारत में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सीमा में प्रवेश किया। एफआईआर दर्ज कराने के लिए वह आया था। आवेदक एक विदेशी नागरिक है। जब…
