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Dec
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी थी। राज्य में जिन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा दिया गया था, उसे हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था। याचिका पर सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने की। बेंच ने कहा, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से…
