कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा और प्रणत टुडू को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार रेखा पात्रा और प्रणत टुडू को उनके खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों के संबंध में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मंगलवार को लोकसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया के दौरान उनकी उपस्थिति में बाधा डालने के लिए उनके खिलाफ झूठे पुलिस मामले दर्ज किए गए थे। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया कि पुलिस उत्तर 24 परगना जिले में उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में 5 जुलाई तक भाजपा की बशीरहाट उम्मीदवार रेखा पात्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

उनकी याचिका पर न्यायालय 19 जून को फिर सुनवाई करेगा।
पात्रा के वकील बिलावदल भट्टाचार्य ने प्रस्तुत किया कि 1 जून को बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान हुई एक घटना को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके अंतर्गत संदेशखाली आता है।
यह दावा करते हुए कि पात्रा कथित घटना के स्थान पर मौजूद नहीं थीं, उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह बिना किसी बाधा के मतगणना प्रक्रिया में भाग ले सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करें।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गढ़बेटा पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में झारग्राम से भाजपा उम्मीदवार प्रणत टुडू के खिलाफ पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई पर 21 जून तक रोक लगाने का भी आदेश दिया। अदालत ने कहा कि वह सुरक्षा इसलिए दे रही है क्योंकि याचिकाकर्ता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार हैं और मतगणना तथा चुनाव परिणाम की घोषणा के समय उनकी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। टुडू का प्रतिनिधित्व कर रहे भट्टाचार्य ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 25 मई को उन पर हमला हुआ था, जब छठे चरण में झारग्राम निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान हुआ था। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में उनकी शिकायत को महत्व नहीं दिया गया, उसी पुलिस थाने में एक टीएमसी पदाधिकारी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को मान्यता दी गई और प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया।