आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट आज दे सकता है फैसला

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आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को फैसला हो सकता है. आर्यन खान और अन्‍य आरोपियों की जमानत याचिका पर  हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी. वैसे, तीनों आरोपियों की जिरह पूरी हो चुकी है.  नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो यानी NCB की ओर से से आज ASG अनिल सिंह जवाब देंगे. गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB) ने दो अक्टूबर को मुंबई के कोर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. फिलहाल वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं.

कल बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश अमित देसाई ने कहा था, ‘आर्यन, अरबाज और मुनमुन  के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में ‘उपयोग’ के बारे में नहीं कहा गया. उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है.यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने  ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है.’देसाई ने कहा, ‘इस बात के साफ संकेत हैं कि यह consumption (ड्रग्‍स के) से ज्‍यादा का मामला नहीं है. अमित देसाई ने कहा,  हम सब जांच के  लिए उपलब्ध है. जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. हमें जमानत दी जानी चाहिए. ‘ 

आर्यन खान की ओर से पेश हुए  मुकुल रोहतगी ने कहा था, आर्यन का अरेस्ट मेमो देखिए.एक जैसा है. इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे (आशय आर्यन से है) बरामद नहीं हुए हैं जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिए. रोहतगी ने कहा, ‘सीआरपीसी के सेक्‍शन 50 से अधिक महत्‍वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है. अरेस्‍ट किए जा रहे किसी भी व्‍यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्‍ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्‍स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा.’