डिजिटल मीडिया (Digital Media Platforms) और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) को सरकार ने बुधवार से लागू हुए नए नियमों (New digital Media rules) के अनुपालन पर ब्योरा देने के लिए 15 दिन का समय दिया है. नए नियम – डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए – एक आचार संहिता और एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा पेश करते हैं. इनमें भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है. यह कदम इलैक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नलॉजी मंत्रालय के ठीक ऐसे ही नोटिस के एक दिन बाद आया है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नए नियमों के तहत जानकारी मांगी गई थी. आईटी मंत्रालय ने कहा था कि जितना जल्दी हो सके, यह जानकारी दी जाए.
नए नियमों के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी के नाम, निदेशक के नाम, पते, फोन नंबर, शिकायत निवारण अधिकारी, स्वनियमन की व्यवस्था आदि की जानकारी मांगी. मंत्रालय के मुताबिक अभी तक करीब 60 डिजीटल न्यूज प्लेटफॉर्म ने बताया है कि उन्होंने नए नियमों के तहत सेल्फ रेग्यूलेशन संस्था बनाना शुरू कर दिया है. कुछ प्रकाशकों ने मंत्रालय को नए नियमों के तहत पंजीकरण कि लिए लिखा है.
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजीटल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीन श्रेणियों में बांटा है. पहली श्रेणी उन परंपरागत प्रकाशकों की है जो अपने अखबार या टीवी के अलावा डिजीटल माध्यम में समाचार देते हैं. दूसरी श्रेणी डिजीटल न्यूज प्रकाशकों की है. तीसरी श्रेणी ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बनाई गई है जो डिजीटल माध्यम से मनोरंजन तथा दूसरी जानकारियां देते हैं.