कलकत्ता हाई कोर्ट ने एडीजी सीआईडी को सौंपा उलेन राय मौत कांड की जाँच का जिम्मा

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कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपईगुड़ी सर्किट बेंच ने उत्तर कन्या अभियान में मारे गएू  उलेन राय मौत कांड की जांच का दायित्व एडीजी सीआईडी को सौंपा है।  अदालत ने 22  फरवरी के भीतर  घटना की जाँच की प्राथमिक  रिपोर्ट पेश करने को कहा है।  5 मार्च तक  घटना के पूर्णांग जांच समाप्त करने के  निर्देश दिया गया है। गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य की  सिंगल बेंच ने यह निर्देश जारी किया। गौरतलबाहै जलपाईगुड़ी जिले के राजगढ़ ब्लाक के मन्तादारी ग्राम पंचायत के मिनघोड़ा गांव के निवासी उलेन राय की 7 दिसंबर को उत्तर कन्या अभियान के समय मौत हो गई थी. पुलिस द्वारा गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर उसी दिन रात में जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में उलेन राय के शव का पोस्टमार्टम किया गया.  दूसरी ओर  उलेन  राय के परिवार वालों ने इस पर आपत्ति जताई। 8 दिसंबर को पुलिस ने उलेन रे का  शव  उसके परिवार वालों को सौंपना चाहा पर  परिवार वाले दोबारा शव का पोस्टमार्टम करने की मांग में शव  लेने से इंकार कर दिया। वहीँ  पुलिस का कहना था  सभी नियमों का पालन करते हुए  शव का पोस्टमार्टम किया गया है , पर परिवारवाले इससे सहमत नहीं दिखे।  इनसब के बीच   7 दिनों तक उलेन राय का शव उत्तर बंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पढ़ा रहा.