पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा रोकने के लिए दोपहिया वाहनों पर कड़े प्रतिबंध रात में आवाजाही और डबल राइडिंग पर रोक

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने राज्य भर में दोपहिया वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। मंगलवार से प्रभावी हुए इन आदेशों के तहत, पहले चरण की १५२ विधानसभा सीटों पर बाइक रैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए रात ६ बजे से सुबह ६ बजे के बीच सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि चिकित्सा आपात स्थिति या पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए इसमें छूट दी गई है। आयोग का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य मतदाताओं को डराने-धमकाने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को रोकना है।

दिन के समय सुबह ६ से शाम ६ बजे भी दोपहिया वाहनों पर ‘पिलर राइडिंग’ पीछे बैठना प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय स्कूल छोड़ने-ले जाने या आपातकालीन जरूरतों के। मतदान वाले दिन इसमें थोड़ी ढील दी गई है, जहाँ परिवार के सदस्य वोट डालने जाने के लिए साथ में यात्रा कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग हर संभव कदम उठाएगा। किसी भी प्रकार की छूट के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है।

By rohan