Tata Steel को कोर्ट से बड़ी राहत!

देश की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील (Tata Steel Share Price) को ओडिशा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कंपनी को अब फिलहाल ₹1902 करोड़ की भारी-भरकम सिक्योरिटी रकम का भुगतान नहीं करना होगा। यह मामला कंपनी के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से जुड़े खनिज डिस्पैच के आकलन और प्रदर्शन सुरक्षा (Performance Security) की जब्ती से जुड़ा था। कंपनी को 3 जुलाई 2025 को खान उप निदेशक, जाजपुर (Odisha) के ऑफिस से एक डिमांड लेटर मिला था। इसमें 23 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2024 के बीच खनिज डिस्पैच में कमी का हवाला देते हुए ₹1902.72 करोड़ की मांग की गई थी। साथ ही, मिनरल्स कन्सेशन रूल्स 2016 के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया था। इसके खिलाफ टाटा स्टील ने 8 अगस्त 2025 को ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी ने मांग पत्र को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी।

14 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कंपनी की याचिका को उन्हीं मामलों के साथ टैग कर दिया जो इसी तरह के मुद्दों पर पहले से लंबित हैं। इन सभी याचिकाओं की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2025 को होगी। सबसे अहम बात यह रही कि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक संबंधित अधिकारियों को किसी भी तरह की जबरन वसूली या दंडात्मक कार्रवाई से रोक दिया है।

यह खबर शेयर बाजार बंद होने के बाद सामने आई। शुक्रवार को BSE पर टाटा स्टील का शेयर ₹158.50 पर खुला और ₹159.46 तक गया। दिन के दौरान यह ₹156.76 तक फिसला और अंत में ₹158.50 के आसपास कारोबार करता दिखा। कंपनी का मार्केट कैप 1.98 लाख करोड़ रुपये है।

By Purbalee Dutta