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भारत को बढ़ते साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों से बचाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर २०२१ में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। केंद्रीय बैंक द्वारा नए विनियमन ने १ जनवरी २०२२ से पेमेंट नेटवर्क और इसुवर बैंकों को ई-कॉमर्स व्यापारियों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को टोकन सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।टोकनाइजेशन कार्ड नंबरों को टोकन से बदलने की एक प्रणाली है, यानी एक वर्चुअल नंबर, जो एक व्यापारी के लिए विशिष्ट है। जब कोई उपभोक्ता किसी मर्चेंट ऐप या वेबसाइट में लॉग इन करता है, जहां उनके कार्ड का…