भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अनदेखी करने पर कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इकसठ दशमलव नौ पांच लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह दंडात्मक कार्रवाई ग्यारह दिसंबर, दो हजार पच्चीस को जारी एक आदेश के माध्यम से की गई है। बैंक पर यह जुर्माना मुख्य रूप से बुनियादी बचत बैंक जमा खातों, बैंक प्रतिनिधियों की गतिविधियों और ऋण सूचना कंपनियों से संबंधित अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।
रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और ऋण सूचना कंपनी कानून, दो हजार छह के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि बैंक द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना और अनुपालन में कमी के चलते यह कदम उठाना आवश्यक था। यह कार्रवाई बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और नियमों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के केंद्रीय बैंक के प्रयासों का हिस्सा है।
