पश्चिम बंगाल में अगले महीने से तंबाकू मिश्रित पान मसाला और गुटखों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। रविवार को राज्य सचिवालय नवान्न की तरफ से सात नवंबर 2024 से बंगाल में गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए नवान्न की ओर से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
इन दिशा निर्देशों में खाद्य सुरक्षा की धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से बनने वाली चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं। गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन जैसे पदार्थ होते हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे में पान मसाला और गुटखा के उत्पादन,भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाई जा रही है। उक्त निर्देश सात नवंबर 2024 से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।