किडनी कांड में नर्सिंग होम मालिक को 7 वर्ष की सजा

सुनीता किडनी कांड के दोषी नर्सिंग होम संचालक डॉ. पवन कुमार को विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने बुधवार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी डॉ. पवन पर 18 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। एसकेएमसीएच में भर्ती पीडिता सुनीता ने कहा कि दोषी को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। सकरा स्थित शुभकांत नर्सिंग होम में 3 सितम्बर 2002 को सुनीता के गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई थी।

By Piyali Poddar