झारखंड में अब तंबाकू खरीद-बिक्री और सेवन पर सख्ती

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) झारखंड संशोधन विधेयक-2021 पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। झारखंड विधानसभा की ओर से पारित यह संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति की ओर से अनुमोदन के बाद विधेयक राजभवन को प्राप्त है।

झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को जारी सूचना में बताया कि झारखंड विधानसभा में पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) झारखंड संशोधन विधेयक, 2021 झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचना, धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना पांच गुना महंगा पड़ेगा। ऐसा करते पकड़े जाने पर 1000 रुपये का लगाया जायेगा जुर्माना पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के बाद राज्य में 21 साल से कम उम्र का किशोर कोई भी तंबाकू उत्पादों को न बेच सकेगा और न ही खरीद सकेगा। अब शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक दफ्तर और कोर्ट के एक सौ मीटर की परिधि में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा डिब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक रहेगी। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन र विधेयक के स्वीकृत होने से पहले ि तक राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर क सिगरेट पीने पर 200 रुपये जुर्माना हे का प्रावधान था, जो अब पांच मुष्णा बढ़कर 1000 रुपए हो गया है।झारखंड कैबिनेट पूर्व में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने ए के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका ज है। इस नियम का उल्लंघन करने बालों को जेल की सजा या एक लाख से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता ह।

By Piyali Poddar