स्वास्थ्य बीमा खरीद पर IRDAI ने आयु सीमा हटा दिया

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बीमा नियामक IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है।
यह उन पारंपरिक बाधाओं से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतीक है जो व्यक्तियों को व्यापक कवरेज हासिल करने में सीमित करती हैं। पहले के दिशानिर्देशों के तहत, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। हालांकि, हालिया संशोधन के साथ, जो 1 अप्रैल से है , कोई भी, उम्र की परवाह किए बिना, नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र है।

IRDAI ने कहा, “बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश करें। बीमाकर्ता विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, प्रसूति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य समूह के लिए उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा, बीमाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य पॉलिसियां ​​प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया है। नतीजतन, बीमाकर्ता कैंसर, हृदय या गुर्दे की विफलता और एड्स जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किस्तों में प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने की अनुमति है। इसमें कहा गया है कि यात्रा पॉलिसियां केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ता ही पेश कर सकती हैं।