कार्यालय खाली करने को लेकर जीएसटी अथॉरिटी और सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन आमने-सामने

52

जीएसटी भवन में स्थित सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अधीन कार्यालय को लेकर विवाद शुरू हो गया है।  इसका कारण है कि जीएसटी अथॉरिटी ने सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने जीएसटी भवन स्थित कार्यालय को खाली करने का आदेश दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद दिख रहा है। साथ ही इस घटना से शहर में काफी सनसनी फैल गयी है। 

बताया जाता है कि 1970 से जीएसटी भवन में सिलीगुड़ी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से 300 वर्ग फीट का कमरा आवंटित किया गया था। इसी महीने की 25 तारीख को अचानक जीएसटी अथॉरिटी ने नोटिस दिया और कहा कि 31 जनवरी तक घर खाली कर देना होगा। 

हाल ही में बार एसोसिएशन के एक कर्मचारी को काम पर जाते समय कथित तौर पर परेशान करने का आरोप जीएसटी कमिश्नर राजीव त्रिपाठी पर आरोप लगा  हैं। उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि बार एसोसिएशन के किसी भी सदस्य ने कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी है। उन्होंने उस घटना में कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी है ।