उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर ‘निर्माण की तारीख’ और ‘यूनिट बिक्री मूल्य’ प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इससे पहले, कंपनियों के लिए ‘निर्माण की तारीख’ या ‘आयात की तारीख’ या पैकेजिंग की तारीख का उल्लेख करना एक विकल्प था।
उपभोक्ता मामलों के सचिव ने पीटीआई-भाषा को बताया, “चूंकि पैकेज्ड वस्तुएं अलग-अलग मात्रा में बेची जाती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं को पैक की गई वस्तुओं की ‘यूनिट बिक्री मूल्य’ के बारे में पता हो और सोच-समझकर खरीदारी का निर्णय लें।”
विनिर्माण तिथि का उल्लेख करने से ग्राहकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि पैक की गई वस्तु कितनी पुरानी है और उन्हें सचेत खरीदारी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, इकाई बिक्री मूल्यों की छपाई से उपभोक्ताओं के लिए इकाई के संदर्भ में लागत जानना आसान हो जाएगा।