सिप्ला हेल्थ ने “ORS” के लिए FSSAI के नए लेबलिंग नियमों का स्वागत किया, प्रोलाइट ओआरएस’ (Prolyte ORS) को #AsliORS के रूप में पुष्ट किया

सिप्ला हेल्थ लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड प्रोलाइट ओआरएस’, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के हालिया निर्देश का स्वागत करता है, जो खाद्य और पेय उत्पाद के नाम, लेबल और ट्रेडमार्क से “ORS” शब्द को हटाने का आदेश देता है, जब तक कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनिवार्य मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान के चिकित्सकीय रूप से अनुमोदित सूत्रीकरण (फॉर्मुलेशन) को पूरा नहीं करते हैं।  सिप्ला हेल्थ के लिए, यह निर्णय विनियामक इरादे और ब्रांड लोकाचार के बीच सार्थक एकरूपता को चिह्नित करता है। प्रोलाइट ओआरएस’  विज्ञान द्वारा समर्थित है, जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, और इसे प्रभावी चिकित्सीय पुनर्जलीकरण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज और सोडियम का सटीक संतुलन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। अपनी लेबलिंग प्रथाओं में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि रखते हुए, सिप्ला हेल्थ गर्व के साथ #AsliORS के रूप में स्थापित है और उपभोक्ताओं को सूचित स्वास्थ्य निर्णय लेने में सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

इस विकास पर टिप्पणी करते हुए, सिप्ला हेल्थ लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री शिवम पुरी ने कहा: “हालिया FSSAI निर्देश अधिक पारदर्शिता और सुरक्षित, प्रभावी पुनर्जलीकरण समाधानों की उपलब्धता लाकर उपभोक्ता विश्वास की रक्षा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सिप्ला हेल्थ में, हमने हमेशा उपभोक्ता विश्वास को सबसे आगे रखा है। हमारा बाजार में अग्रणी ब्रांड ‘प्रोलाइट ओआरएस’  हमेशा फॉर्मुलेशन की अखंडता के उच्चतम मानकों का पालन करता रहा है और #AsliORS एक वादे से कहीं अधिक है—यह प्रत्येक उपभोक्ता के लिए पारदर्शिता, गुणवत्ता और प्रभावकारिता के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है।

इस विनियामक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, सिप्ला हेल्थ सभी उपभोक्ताओं से आग्रह करता है कि मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) चुनते समय स्पष्ट लेबलिंग और प्रामाणिक प्रमाणपत्रों को सुनिश्चित करें।

By Business Bureau