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Apr
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो 10 साल की उम्र से ही एक लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता में इस जघन्य अपराध के कारण "कामुकता" के लक्षण विकसित हो गए हैं। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की एकल पीठ ने सोमवार (29 अप्रैल) को आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह अपराध न केवल एक विवेकशील व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है, बल्कि घृणित भी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़िता द्वारा लिखी गई…
