19
Jan
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में व्यापक बदलावों की घोषणा की है, जो १ अप्रैल, २०२६ से लागू होंगे। इस नए ढांचे के तहत, सेबी ने 'बेस एक्सपेंस रेशियो' (बीईआर) की अवधारणा पेश की है, जो फंड प्रबंधन शुल्क को जीएसटी और सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) जैसे वैधानिक शुल्कों से अलग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और म्यूचुअल फंड योजनाओं की व्यय संरचना को अधिक स्पष्ट बनाना है। साथ ही, नियामक ने अधिकांश फंड श्रेणियों के लिए व्यय अनुपात की सीमा को भी कम कर दिया है। इन नए नियमों के अनुसार, म्यूचुअल…
