23 दिसंबर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की इंटरव्यू सूची में त्रुटियां होने की बात माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं का जल्द इंटरव्यू लेने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अमृता सिंह की पीठ ने गुरुवार को कहा कि शिक्षा परिषद ने यह बात मान ली है कि इंटरव्यू की जो सूची प्रकाशित की गई है उसमें गलतियां हुई हैं इसलिए तीन दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं का इंटरव्यू लेना होगा। तब इसके जवाब में शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा ही किया जाएगा।
तीन दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं का इंटरव्यू होगा। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू सूची बनाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसे सुधारा जाए और जो लोग भी इंटरव्यू के पात्र हैं उन्हें बुलाकर इंटरव्यू लिया जाए। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि शिक्षा परिषद को एक नया पोर्टल बनाना होगा जहां परीक्षार्थी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 15 दिनों के भीतर जो लोग भी शिकायत करेंगे उस पर तत्काल संज्ञान लेकर जांच करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में 738 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई थी। उनमें से परीक्षा देने वाले ऐसे ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए हाल ही में शिक्षा परिषद की ओर से सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें त्रुटियां होने का दावा कर परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि टेट में छह प्रश्न गलत थे। बावजूद इसके उसका नंबर दिए बगैर इंटरव्यू के लिए सूची प्रकाशित की गई है।