शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार में अदालत के आदेश पर परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नौकरी बबीता सरकार को मिली थी। लेकिन अब इस पद की नई दावेदार अनामिका राय ने केस जीत लिया। इससे अब अदालत ने बबीता सरकार को हटाकर अनामिका राय को नौकरी देने का आदेश दिया है।
सिलीगुड़ी की बबीता सरकार ने टीईटी परीक्षा में मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश के मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बबीता सरकार ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केस जीत लिया। कुछ महीने पहले कोर्ट के फैसले के मुताबिक बबीता को मेखलीगंज के एक स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी। बाद में जब उस वर्ष के टेट परीक्षा के अंक जारी किए गए तो पता चला कि बबीता का अकादमिक स्कोर में 2 अंक अधिक था। बोर्ड की ओर से एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया गया कि गलती से बबीता का नंबर 2 बढ़ा दिया गया था। उनका स्कोर बढ़कर 33 हो गया। लेकिन अनामिका रॉय का असली स्कोर 33 और बबीता का 31 है। इसके बाद इस पद को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई। अनामिका राय ने कोर्ट में केस किया। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार को लेकर वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अनामिका रॉय को नौकरी मिल ही गई। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्हें अगले 2 सप्ताह के भीतर सेवा में शामिल होने का आदेश दिया। फैसला मंगलवार को सुनाया गया। इस फैसले में बबिता सरकार को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बबीता को आदेश दिया गया है कि इस नौकरी के दौरान मिला वेतन वह अनामिका को दे दे। आखिरकार नौकरी पाकर अनामिका खुश है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मंगलवार को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह आदेश दिया।