उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर महकमा अदालत के एक न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को मुजरिम करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है| अदालत सूत्रों के अनुसार चोपड़ा थाने में 2015 में एक हत्याकांड के मामले में दो आरोपी तापस महंत और कार्तिक महंत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी| करीब 7 साल चली लम्बी सुनवाई के बाद आज शुक्रवार को
इस्लामपुर महकमा अदालत में सजा का ऐलान किया गया| सरकारी वकील मुख्तार अहमद के मुताबिक 24 मार्च 2015 को तापस महंत और कार्तिक महंत ने सोना महतो नामक एक युवक को चोपड़ा थाने के सुभाष नगर इलाके से उसके घर से उठा लिया| अगली सुबह, सोना महंत को गंभीर चोटों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से बरामद किया गया| जब उसे इस्लामपुर महकमा अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया| बाद में मृतक की मां ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया|कोर्ट का फैसला आने के बाद शुक्रवार को मृतक के परिजन कह रहे हैं कि यह फैसला सच की जीत है, कानून की जीत हुई है|