सऊदी अरब ने अपने श्रम कानूनों में किया बदलाव, 26 लाख भारतीयों को होगा फायदा

90

सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के लिए काम करना अब और आसान हो जाएगा. सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बुधवार को विदेशी कामगारों को लेकर श्रम कानून में अहम सुधारों को लागू कर दिया है. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन-2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत ये फैसला लिया गया है. इसके तहत, विदेशी कामगारों को कई नए अधिकार मिलेंगे.

सऊदी अरब के इस फैसले से भारतीयों को भी काफी फायदा होगा. सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय काम करते हैं. सऊदी की राजधानी रियाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बताया कि श्रम कानून में सुधार मार्च 2021 से लागू हो जाएंगे.

बता दें कि अब इन सबके लिए नियोक्ता (एंप्लायर) से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सभी को ऑटोमैटिक मंजूरी मिल जाएगी। इससे तमाम भारतीयों को काम करने के ज्यादा बेहतरीन मौके मिलेंगे। कफाला सिस्टम में इस सुधार का फायदा एक करोड़ विदेशी कामगारों को मिलेगा जो सऊदी अरब की कुल आबादी के एक तिहाई हैं। सऊदी अरब इस सुधार के जरिए सबसे प्रतिभाशाली कामगारों को आकर्षित करना चाहता है। इससे सऊदी के बाजार में प्रतिस्पर्धी माहौल भी बनेगा। सऊदी अरब चाहता है कि स्थानीय लेबर मार्केट में ऐसा माहौल हो जिससे काम देने वालों के साथ कामगारों को भी फायदा हो। इन सुधारों के लागू होने के बाद कामगारों को सऊदी में रहते हुए अपनी नौकरी बदलने की आजादी होगी। सऊदी अरब के श्रम कानून अब इसमें रोड़ा नहीं बनेंगे। अभी तक सऊदी अरब में कफाला सिस्टम लागू था जिसके तहत नियोक्ताओं (एंप्लायर) को यह अधिकार मिला हुआ था कि वो विदेशी कामगारों को नौकरी नहीं बदलने देंगे और कर्मचारियों का देश छोड़कर जाना भी उनकी मर्जी पर निर्भर होता था।