नारदा स्टिंग ऑपरेशन (Narada Sting Operation) मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम (Firhad Hakim), मंत्री मुखर्जी (Subrata Mukherjee) , विधायक मदन मित्रा (Madan Mitra) और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी (Sovan Chatterjee) को कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सशर्त अंतरिम जमानत देने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन खंडपीठ में मतभेद होने के कारण फिलहाल ये नेता हाउस अरेस्ट में रह सकते हैं. फिलहाल अदालत में सुनवाई चल रही है.
कलकत्ता हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ में सुनवाई शुरू हुई. न्यायधीश अरिजीत मुखर्जी ने इन नेताओं की अंतरिम जमानत की मंजूरी दी, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इससे दोनों न्यायाधीश में मतभेद हुआ. उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब तीन न्यायधीशों की खंडपीठ बनाई जाएगी. अब उस खंडपीठ इस संबंध में कोई निर्णय करेगा. फिलहाल सुनवाई चल रही है और अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है. बता दें कि इस मामले की गुरुवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि अपरिहार्य कारणों से आज सुनवाई नहीं हो रही है. इसके बाद शाम तक पता चला कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को दोपहर दो बजे होगी.