दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अकेले कार चला रहे व्यक्ति को भी मास्क लगाना जरूरी है.

76

हाईकोर्ट ने कहा कि वाहन को पब्लिक प्लेस माना जाएगा. अकेले कार चला रहे व्यक्ति का मास्क ना लगाने पर चालान पर फैसला देते हुए कोर्ट ने यह बात कही. इससे पहले अकेले बिना मास्क के कार चला रहे व्यक्ति का चालान काटे जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई.न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने मौखिक तौर पर कहा था कि अगर आप अकेले भी कार चला रहे हैं तो मास्क पहनने में इतनी आपत्ति क्यों? कोर्ट ने कहा कि ये तो आपकी खुद की सुरक्षा का मामला है. इतना सचेत तो प्रत्येक व्यक्ति रह ही सकता है. पीठ ने यह भी कहा कि जब ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन रुकता है तो कई बार वाहन चालक को अपनी साइड वाली विडो खोलनी पड़ती है. कोरोना का यह वायरस इतना प्रभावशाली है तो वह इस दौरान भी किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है. पीठ ने कहा कि सरकार जो भी नियम लागू कर रही है, वह आपको सुरक्षित रखने के लिए कर रही है, इसलिए इसे अहम का विषय बनाने से सभी लोग बचें.