सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने का निर्देश दिल्ली पुलिस के ऊपर छोड़ा है. सर्वोच्च अदालत का कहना है कि ये पुलिस का मामला है औरकोर्ट इसमें दखल नहीं देगा. दूसरी ओर किसान नेताओं ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की रैली वो जरूर निकालेंगे.
गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक की गई
चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीकनहीं है. ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इसपर फैसला लेना चाहिए. यानी अब ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने की गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में पहुंच गई है.
बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अदालत में वकीलों को सलाह दी कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली को शांति के साथ निकालें. सुप्रीम कोर्ट ने अंत में सॉलिसिटर जनरल से याचिका वापस लेने को कहा और दिल्ली पुलिस को ही अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया
किसानों और पुलिस के बीच भी बैठक
आपको बता दें कि बुधवार को ही दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में ट्रैक्टर रैली को लेकर एक बैठक चल रही है. जिसमें गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड और ट्रैक्टर रैली के रूट को लेकर चर्चा की जा रही है. ऐसे में अब ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या फैसला होता है और गणतंत्र
दिवस पर किस तरह का नजारा दिखता है इसपर हर किसी की नजर टिकी है.