सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक YouTuber द्वारा दायर याचिका पर तमिलनाडु और बिहार से जवाब मांगा, जिसे कथित रूप से दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को जोड़ने की मांग की गई थी।
जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और मनीष कश्यप द्वारा दायर याचिका पर एक सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा। मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को पोस्ट की गई है।